दिल्ली हाईकोर्ट ने अमिताभ बच्चन को दी पर्सनैलिटी राइट्स की अंतरिम राहत
नवंबर 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट ने अमिताभ बच्चन के नाम, आवाज़ और छवि के बिना अनुमति व्यावसायिक इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगाई थी।
यह सार AI ने संदर्भ पूरा करने के लिए लिखा है; यह किसी ताज़ा स्रोत पर आधारित नहीं है।
नवंबर 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता अमिताभ बच्चन को उनके पर्सनैलिटी राइट्स की अंतरिम सुरक्षा दी। यह आदेश उनके दायर दीवानी मुकदमे में आया, जो अज्ञात पक्षों और कुछ कंपनियों के खिलाफ था, जो उनकी पहचान का बिना अनुमति इस्तेमाल कर रहे थे।
बच्चन का कहना था कि उनके नाम, आवाज़, छवि और खास व्यक्तित्व का व्यावसायिक इस्तेमाल उनकी सहमति के बिना हुआ, जिसमें सामान और ऐसे प्रचार शामिल थे जिनसे लगता था कि वे किसी उत्पाद का समर्थन कर रहे हैं। मामला लंबित रहने तक अदालत के अंतरिम आदेश ने ऐसे अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाई। यह रोक अभिनेता के नाम, छवि और आवाज़ पर लागू थी।
पर्सनैलिटी राइट्स सार्वजनिक हस्तियों को अपनी पहचान के व्यावसायिक उपयोग पर नियंत्रण देते हैं। भारत में इसके लिए अलग कानून नहीं है, इसलिए अदालतों ने पासिंग ऑफ (उत्पाद के बारे में जनता को भ्रमित करना) और निजता जैसे सिद्धांतों के आधार पर मामले-दर-मामले सुरक्षा विकसित की है। यह आदेश भारतीय हस्तियों के ऐसे कई मुकदमों की शुरुआती मिसाल बना और बाद में स्थायी सुरक्षा की मांग का आधार बना।
कहानी की टाइमलाइन
अमिताभ बच्चन पर्सनैलिटी राइट्स सुरक्षा · 2 घटनाएँ
इस ख़बर से पहले और बाद में क्या हुआ। पहले न बताई गई पृष्ठभूमि की घटनाएँ AI ने संक्षेप में लिखी हैं।



