दूसरा फिल्म पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त: गांगुली के अधिकारों पर 2 करोड़ की गारंटी
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि फिल्म 'दूसरा' प्रथम दृष्टया सौरव गांगुली के पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन करती है। फिल्म चलेगी, पर 2 करोड़ की गारंटी देनी होगी।

फिल्म दूसरा सिनेमाघरों में चलती रहेगी, लेकिन इसके मेकर्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना है कि फिल्म सौरव गांगुली के पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन करती है। यानी अपने नाम और छवि के इस्तेमाल पर उनका अधिकार।
कोर्ट ने प्रोड्यूसर्स को 2 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जमा करने का आदेश दिया है। साथ ही उन्हें डिस्क्लेमर जोड़ना होगा, जिसमें साफ लिखा हो कि गांगुली ने अपनी पर्सनैलिटी के इस्तेमाल की सहमति नहीं दी थी।
गांगुली ने नैटवेस्ट फाइनल और लॉर्ड्स में अपने यादगार सेलिब्रेशन के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी। मामले में गांगुली की बायोपिक के एक्सक्लूसिव अधिकारों का विवाद भी जुड़ा है।
यह विवाद नया नहीं है। 2021 में पूर्व भारतीय कप्तान पर हिंदी बायोपिक की खबरें आई थीं और गांगुली ने इसमें अपनी भागीदारी की पुष्टि की थी। अक्टूबर 2026 में वे दूसरा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे।
फिलहाल थिएटर में फिल्म की रिलीज जारी रहेगी, गारंटी और डिस्क्लेमर की शर्त के साथ।
कहानी की टाइमलाइन
दूसरा फिल्म पर सौरव गांगुली का पर्सनैलिटी राइट्स केस · 3 घटनाएँ
इस ख़बर से पहले और बाद में क्या हुआ। पहले न बताई गई पृष्ठभूमि की घटनाएँ AI ने संक्षेप में लिखी हैं।



